छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी पर शिकंजा! घर पर चस्पा हुआ इश्तिहार, अब कोर्ट में सरेंडर नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई

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गिरिडीह से लौट रही एक छात्रा के साथ सवारी गाड़ी में कथित छेड़छाड़ के गंभीर आरोप के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। Giridih Student Molestation Case में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उसके आवास पर इश्तिहार चस्पा किया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब गिरफ्तारी वारंट के बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

📍 गांव-गांव पहुंची पुलिस, घरों पर चस्पा हुआ उद्घोषणा पत्र

घोड़थंबा ओपी पुलिस ने गावा थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी रंजन कुमार के खोटमनाय, हड़हड़ा और सेरुआ गांव स्थित घरों पर न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा (Proclamation Notice) लगाई।

यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की संबंधित धाराओं के तहत की गई है, जिसमें फरार आरोपी को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

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गिरिडीह में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में फरार आरोपी के घर इश्तिहार चस्पा | Credit : AI Edited

⚖️ POCSO और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज है मामला

मामला बेहद गंभीर है क्योंकि आरोपी के खिलाफ POCSO Act और SC/ST Act के तहत केस दर्ज किया गया है।

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विशेष न्यायालय के निर्देश पर यह उद्घोषणा जारी की गई। कानून के जानकारों के अनुसार, यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

🚌 सवारी गाड़ी में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप

जानकारी के मुताबिक छात्रा गिरिडीह से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सवारी गाड़ी में आरोपी द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

घटना के बाद से आरोपी फरार था और लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था।

🚔 गिरफ्तारी वारंट के बाद भी नहीं हुआ पेश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बावजूद इसके वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसी के बाद न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया।

झारखंड पुलिस ने गांव में पहुंचकर विधिवत प्रक्रिया पूरी की और घर की दीवारों पर इश्तिहार चस्पा किया।

📢 क्या होता है इश्तिहार चस्पा करना?

CrPC की धारा 82 के तहत जब कोई आरोपी फरार रहता है और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश नहीं होता, तो अदालत उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी करती है। इसमें आरोपी को सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाती है कि वह निर्धारित तिथि तक अदालत में पेश हो।

यदि वह ऐसा नहीं करता, तो आगे धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है।

⚠️ इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

घटना और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई गांव-गांव चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी है।

लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई से अन्य अपराधियों को भी सख्त संदेश जाएगा।

📊 महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

हाल के वर्षों में महिलाओं और छात्राओं से जुड़े अपराधों को लेकर समाज में चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्वरित पुलिस कार्रवाई और न्यायिक सख्ती से ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है।

Giridih Student Molestation Case में भी पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी चाहे जहां भी छिपा हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा।

🔎 आगे क्या होगा?

अब आरोपी के पास निर्धारित समय सीमा तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर है। यदि वह पेश नहीं होता है, तो संपत्ति कुर्की सहित अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है।

पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं।

📢 JharkhandBuzz Legal Update

Giridih Student Molestation Case में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून से भागना आसान नहीं है। उद्घोषणा के बाद आरोपी पर दबाव बढ़ गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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